14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा पर हाईकोर्ट में चुनौती, परीक्षा रद्द करने की मांग; गुरुवार को होगी अहम सुनवाई

Rupa Kumari | July 22, 2026 | 03:16 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग संबंधी याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। मामले की अगली और विस्तृत सुनवाई गुरुवार को होगी।

परीक्षा प्रक्रिया पर उठाए गए कई सवाल

यह याचिका राजेश प्रसाद की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा की प्रक्रिया में कई स्तरों पर अनियमितताएं हुई हैं। इसमें कट-ऑफ अंक जारी करने की प्रक्रिया, ओएमआर शीट अपलोड करने में कथित गड़बड़ियां और परीक्षा परिणाम में सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है।

अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के चयन पर भी आपत्ति

याचिका में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 418 अभ्यर्थियों के चयन को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। प्रार्थी का दावा है कि परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया में कई ऐसी विसंगतियां हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। बुधवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख निर्धारित की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में होगी।

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खुद अदालत में पक्ष रखेंगे याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद ने बताया है कि वह इस मामले में स्वयं अदालत के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा कराने के साथ-साथ प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर पहले से ही विभिन्न स्तरों पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हजारों अभ्यर्थियों की नजर टिकी हुई है। अदालत के आगामी आदेश से इस बहुचर्चित मामले की दिशा तय हो सकती है।

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