4.16 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में प्रमोद सिंह को राहत नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) की राशि के कथित गबन से जुड़े मामले में आरोपी प्रमोद कुमार सिंह उर्फ प्रमोद सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला ACB धनबाद थाना कांड संख्या 15/2019 से संबंधित है। अदालत के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पर 4.16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के कथित गबन से जुड़े आरोपों पर विचार किया गया। हाईकोर्ट ने फिलहाल आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

यह भी पढ़ें : शिक्षक दिवस पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने दी शिक्षकों को बधाई, डॉ. राधाकृष्णन को किया नमन

महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही अभी बाकी

मामले में अदालत ने इस बात को भी महत्वपूर्ण माना कि अभी कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी है। ऐसे में जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आरोपी को जमानत दिए जाने के संभावित प्रभाव पर भी विचार किया गया। अदालत के समक्ष यह आशंका भी रखी गई कि जमानत मिलने के बाद आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज

हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को पूरी तरह खारिज नहीं किया। अदालत ने इसी आधार पर आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार नहीं की। जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रमोद कुमार सिंह को फिलहाल इस मामले में जेल में ही रहना होगा।

ACB धनबाद थाना कांड संख्या 15/2019 से जुड़ा है मामला

यह मामला ACB धनबाद थाना कांड संख्या 15/2019 के तहत दर्ज है। इसमें NRHM की राशि के कथित गबन की जांच की जा रही है। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

Share this news

संबंधित खबरें