नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर घिरा JSSC, हाईकोर्ट में अब 28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

Samachar Post रिपोर्टर,रांची : सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को लेकर चल रहा विवाद अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने अदालत के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तारीख तय की है।

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याचिकाकर्ताओं का दावा- नियुक्ति नियमावली में नहीं है प्रावधान

मामला प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को चुनौती देने से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब नियुक्ति नियमावली में इसका उल्लेख नहीं है, तो परीक्षा परिणाम तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का इस्तेमाल नियमों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।

JSSC ने विज्ञापन का दिया हवाला

वहीं, JSSC ने याचिका का विरोध किया है। आयोग की ओर से अदालत में कहा गया कि परीक्षा के विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। आयोग ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने JSSC से मामले से जुड़े आठ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जवाब मांगा था। अब आयोग के जवाब दाखिल किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों और आयोग के पक्ष पर आगे सुनवाई होगी।

गिरधर राउत समेत अन्य ने दाखिल की है याचिका

इस मामले में गिरधर राउत एवं अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, शुभम मिश्रा और शेखर प्रसाद गुप्ता ने अदालत में पक्ष रखा। अब 28 सितंबर को होने वाली सुनवाई में नॉर्मलाइजेशन के प्रावधान और परीक्षा परिणाम में इसके इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्षों की दलीलों पर आगे सुनवाई होगी।

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