Samachar Post रिपोर्टर,रांची : जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर झारखंड सरकार ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों का 31 मार्च 2027 तक तबादला नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें : झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला: SC-ST एक्ट की व्याख्या पर बड़ा आदेश, DGP ने बुलाई हाई-लेवल बैठक
केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप लिया गया फैसला
राज्य सरकार के अनुसार, यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। जनगणना कार्य के लिए नामित अधिकारी अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे, ताकि जनगणना की प्रक्रिया बिना किसी प्रशासनिक बाधा के समय पर पूरी की जा सके।
जिला, प्रखंड और पंचायत की सीमाओं में नहीं होगा बदलाव
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2027 तक राज्य की प्रशासनिक सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस अवधि के दौरान किसी नए जिले का गठन नहीं होगा। जिला सीमाओं में बदलाव नहीं होगा। प्रखंडों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। पंचायत सीमाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका उद्देश्य जनगणना के दौरान प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखना है।

जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत लागू हुआ आदेश
सरकार का कहना है कि जनगणना देश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसलिए प्रशासनिक ढांचे को स्थिर रखना आवश्यक है, ताकि आंकड़ों के संग्रहण और सत्यापन की प्रक्रिया प्रभावित न हो। सरकार ने बताया कि यह निर्णय जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। इसका उद्देश्य जनगणना के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर बनाए रखना और आंकड़ों के संकलन में किसी भी प्रकार की बाधा से बचना है।

Reporter | Samachar Post

