Samachar Post रिपोर्टर, गोड्डा : निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत और चिकित्सकीय लापरवाही के आरोपों के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी लोकेश मिश्रा के आदेश पर सरकंडा स्थित होपवेल अस्पताल (Hopewell Hospital) का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के रूप में निबंधन और अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही अस्पताल परिसर को नियमानुसार तत्काल सील करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई अस्पताल के संचालन और आधारभूत संरचना से जुड़ी जांच में कई गंभीर कमियां और अनियमितताएं सामने आने के बाद की गई है।
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मरीज की मौत के बाद शुरू हुई थी जांच
दरअसल, 17 जून 2026 को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के माध्यम से होपवेल अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत का मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आया था। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकीय व्यवस्था पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। इसके अलावा अस्पताल संचालन से जुड़ी अन्य अनियमितताओं की शिकायत भी प्रशासन को मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने विस्तृत जांच के लिए विशेष जांच समिति का गठन किया।
जांच समिति ने अस्पताल का किया निरीक्षण
जांच समिति ने अस्पताल का स्थल निरीक्षण करने के साथ अस्पताल प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच की। समिति ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट 18 अगस्त 2026 को जिला प्रशासन को सौंप दी। रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल के संचालन और आधारभूत संरचना से संबंधित कई गंभीर कमियां सामने आईं। जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से सक्षम प्राधिकार से स्वीकृत भवन मानचित्र और NOC उपलब्ध नहीं कराया जा सका। समिति ने यह भी पाया कि निर्धारित अनुमति के बिना भवन का उपयोग अस्पताल के रूप में किया जा रहा था। अस्पताल संचालन के लिए जरूरी वैधानिक दस्तावेजों की उपलब्धता में भी कमी पाई गई।

मरीजों के बेड के बीच दूरी का भी नहीं हुआ पालन
जांच रिपोर्ट में मरीजों के बेड के बीच स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप निर्धारित दूरी का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा अस्पताल की आधारभूत संरचना और चिकित्सकीय व्यवस्था से जुड़ी अन्य कमियों को भी रिपोर्ट में दर्ज किया गया। जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आई इन अनियमितताओं के आधार पर जिला प्रशासन ने अस्पताल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के रूप में निबंधन और अनुज्ञप्ति रद्द करने का निर्णय लिया।
अस्पताल परिसर सील करने का निर्देश
उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने 15 सितंबर 2026 को ज्ञापांक 496/गो० के तहत इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को होपवेल अस्पताल परिसर को नियमानुसार तत्काल सील करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, सिविल सर्जन, गोड्डा को मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने आदेश के अनुपालन में किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करने की बात कही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित सभी निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए निर्धारित स्वास्थ्य मानकों, नियमों और वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। प्रशासन के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन या मरीजों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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