Samachar Post रिपोर्टर,कोडरमा : जिले में कई पत्थर खदानों और क्रशर इकाइयों का कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) रद्द होने के बावजूद बोल्डर की कथित अवैध ढुलाई जारी रहने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि खनन और क्रशिंग गतिविधियों पर रोक के बावजूद कुछ खदानों से बड़े पैमाने पर बोल्डर का परिवहन किया जा रहा है। मामले को लेकर जिला प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग उठने लगी है। जानकारी के अनुसार, वन क्षेत्र से खनन पट्टे की न्यूनतम 400 मीटर और क्रशर इकाइयों की 500 मीटर दूरी तय किए जाने के बाद जिले की कई पत्थर खदानों और क्रशर इकाइयों का कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) रद्द हो गया। इसके चलते कई स्थानों पर खनन और क्रशिंग का कार्य प्रभावित हुआ है। हालांकि, इसी बीच यह आरोप लगाया जा रहा है कि बंदी के बावजूद कुछ खदानों से बड़े पैमाने पर बोल्डर की ढुलाई जारी है।
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36 वैध खदानें, लेकिन सीमित खदानों से ही कट रहे चालान
खनन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कोडरमा जिले में 36 वैध खदानें हैं। इनमें से फिलहाल केवल 20 से 25 खदानों से ही नियमित रूप से माइनिंग चालान जारी किए जा रहे हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वन क्षेत्र से दूरी से संबंधित नया नियम केवल नई खनन लीज पर लागू होता है, जबकि पुराने पट्टाधारकों को इस प्रावधान से छूट प्राप्त है।

बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन पर उठे सवाल
स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जिन खदानों से माइनिंग चालान जारी नहीं हो रहे, वहां से प्रतिदिन दर्जनों हाइवा बोल्डर लेकर विभिन्न क्रशर इकाइयों तक पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि खनिज का परिवहन बिना वैध माइनिंग चालान और आवश्यक दस्तावेजों के हो रहा है, तो यह खनन व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
संयुक्त जांच और कार्रवाई की मांग
खनन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी खनिज के परिवहन के लिए माइनिंग चालान और अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होते हैं। बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। मामले को गंभीर बताते हुए स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन, खनन विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस से संयुक्त जांच कराने तथा यदि अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

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