Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी जिले में फ्लिपकार्ट कर्मी के साथ हुई लूटपाट मामले के आरोपी आशुतोष कुमार राम को जमानत दे दी है। अदालत ने निर्धारित शर्तों के साथ आरोपी को राहत प्रदान की है। जानकारी के अनुसार, फ्लिपकार्ट कर्मी के साथ लूटपाट की यह घटना अगस्त 2025 में खूंटी जिले में हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच करते हुए कुछ दिनों के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद से सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। आरोपियों की ओर से जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने अपना पक्ष रखा।

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10-10 हजार रुपये के मुचलके पर मिली राहत
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी आशुतोष कुमार राम को 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में खूंटी के कर्रा थाना में कांड संख्या 35/2025 दर्ज किया गया था। मामले की आगे की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी।

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