हाईकोर्ट का आदेश: TGT नियुक्ति की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बने, 2034 रिक्त पद जल्द भरें

Rupa Kumari | September 1, 2025 | 12:14 PM IST

Samachar Post डेस्क, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने TGT (Trained Graduate Teacher) नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए नियुक्ति प्रक्रिया की गड़बड़ियों की जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अदालत ने सरकार और जेएसएससी को लंबित पड़े 2034 रिक्त पदों को शीघ्र भरने का आदेश दिया है।

जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने दिया आदेश

मीना कुमारी व अन्य बनाम राज्य सरकार [W.P.(S) No. 582/2023] मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया। अदालत ने माना कि पारदर्शिता की कमी और अनियमितताओं की जांच आवश्यक है।

कमेटी की कमान जस्टिस एस.एन. पाठक को

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच के लिए गठित वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अध्यक्षता न्यायाधीश डॉ. जस्टिस एस.एन. पाठक करेंगे। यह कमेटी संदर्भ बिंदुओं के आधार पर पूरी नियुक्ति प्रक्रिया की गहन समीक्षा करेगी।

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याचिकाकर्ताओं की दलील

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं और पारदर्शिता की कमी रही है, जिससे अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हुए।

अभ्यर्थियों के लिए राहत

हाईकोर्ट का यह आदेश TGT अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

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