चाकुलिया सामूहिक दुष्कर्म मामला: तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Samachar Post रिपोर्टर, जमशेदपुर : जमशेदपुर के चर्चित चाकुलिया अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। एडीजे-1 कनकन पटाधार की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा पाने वालों में महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू शामिल हैं। अदालत के फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों ने संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा था और आखिरकार दोषियों को उनके अपराध की सजा मिल गई।

मेले से लौटने के दौरान हुई थी वारदात

यह मामला 8 मई 2023 का है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपनी सहेली के साथ चाकुलिया में लगे मेले से लौट रही थी। रास्ते में दोनों एक निर्माणाधीन मकान के पास बैठी थीं। इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे। आरोप था कि आरोपियों ने पीड़िता की सहेली को धमकाकर वहां से भगा दिया और युवती का अपहरण कर उसे जबरन नदी किनारे ले गए। वहां तीनों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता को गांव के बाहरी इलाके में छोड़ दिया और फरार हो गए।

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पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को किया था गिरफ्तार

घटना के अगले दिन चाकुलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 5 मई को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद मंगलवार को सजा पर अंतिम फैसला सुनाया गया।

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