Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के बेटे सूर्य सोनल सिंह और दामाद नरेंद्र मोहन सिंह की क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। इस फैसले के बाद अब निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर कोई रोक नहीं रहेगी और ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
क्या है मामला?
यह मामला आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार मंत्री पद के दौरान कमलेश सिंह और उनके परिवार पर 5 करोड़ 83 लाख 64 हजार 197 रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। पीएमएलए कोर्ट पहले ही कमलेश सिंह, उनकी पत्नी मधु सिंह, बेटे सूर्य सोनल सिंह, बेटी अंकिता सिंह और दामाद नरेंद्र मोहन सिंह के खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में 10 अक्टूबर 2009 को केस दर्ज किया था।
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हाईकोर्ट से झटका, ट्रायल का रास्ता साफ
इससे पहले 25 नवंबर 2017 को हाईकोर्ट ने आरोपियों की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी थी। इसके बाद दाखिल की गई क्रिमिनल रिवीजन याचिका भी अब खारिज हो गई है। अब निचली अदालत में ट्रायल शुरू होगा और ईडी अपने गवाहों व साक्ष्यों को पेश करेगी। सूर्य सोनल सिंह और नरेंद्र मोहन सिंह को 2017 में रांची की विशेष ईडी अदालत ने गिरफ्तार किया था। दोनों पहले जेल भी जा चुके हैं। अब अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपों पर विस्तार से बहस होगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।
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