Samachar Post रिपोर्टर, रांची :झारखंड के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी नवीन केडिया को एसीबी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन्हें इंग्लैंड जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नवीन केडिया ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी मांग खारिज कर दी।
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विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दी थी अर्जी
जानकारी के अनुसार, नवीन केडिया ने कोर्ट से इंग्लैंड जाने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपनी यात्रा को जरूरी बताते हुए अदालत में आवेदन दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की ओर से इस याचिका का विरोध किया गया। एसीबी ने अदालत को बताया कि यह मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ है और इसकी जांच अभी जारी है। एसीबी ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति देने से जांच प्रभावित हो सकती है। जांच एजेंसी के मुताबिक मामले में वित्तीय लेनदेन और कई दस्तावेजों की जांच अभी चल रही है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां शराब घोटाले से जुड़े कई पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं और इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी है।
कोर्ट ने नहीं माना पक्ष
सुनवाई के दौरान नवीन केडिया की ओर से अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि वह तय समय पर वापस लौट आएंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और इंग्लैंड जाने की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर दी।
जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय
शराब घोटाला मामले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। इस केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों की जांच भी जारी है। एसीबी कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मामले को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।
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