IAS विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल, जमानत याचिका खारिज

Samachar Post डेस्क,रांची : झारखंड शराब घोटाले में आरोपी व राज्य के वरीय IAS अधिकारी विनय चौबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए बेल देने से इनकार कर दिया है।

यह फैसला जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने सुनाया। सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश आजमानी ने बहस की, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

क्या थी विनय चौबे की दलील?

विनय चौबे ने याचिका में एसीबी (ACB) द्वारा दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि उनके खिलाफ दर्ज FIR और सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द किया जाए।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

20 मई 2025 को ACB ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

यह फैसला आने के बाद अब विनय चौबे को न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा, जबकि शराब घोटाले की जांच अभी जारी है।

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