Samachar Post रिपोर्टर, रांची : ट्रैफिक नियमों का लगातार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ रांची ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। बार-बार चालान और चेतावनी के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में 4,339 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की अनुशंसा परिवहन विभाग को भेजी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी वाहन चलाते पकड़े जाने पर न सिर्फ वाहन जब्त किया जाएगा, बल्कि संबंधित चालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।
रेड लाइट जंपिंग और हेलमेट नियम तोड़ने वालों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मई 2026 के बीच सबसे अधिक मामले रेड लाइट जंप करने के सामने आए हैं। इस अवधि में 1,848 चालकों को रेड सिग्नल तोड़ने के मामले में चिन्हित किया गया। इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले यात्रियों द्वारा हेलमेट नहीं पहनने के 1,150 मामले दर्ज किए गए। अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के 1,341 मामलों को मिलाकर कुल 4,339 ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2025 में भी इसी तरह के मामलों में 7,975 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित किए गए थे।

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परिवहन विभाग करेगा जांच
ट्रैफिक पुलिस की ओर से भेजी गई सूची पर अब परिवहन विभाग कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक मामले की जांच की जा रही है और नियमों के उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे केवल जुर्माने या लाइसेंस रद्द होने के डर से नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। छोटी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है।

लाइसेंस निलंबित होने के बाद वाहन चलाना पड़ेगा भारी
पुलिस ने चेतावनी दी है कि सड़क सुरक्षा अभियान को आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा। यदि किसी चालक का लाइसेंस निलंबित या रद्द होने के बाद भी वह वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में वाहन जब्त करने के साथ-साथ बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाने और नियमों की अवहेलना करने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।















