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बॉक्साइट कारोबारी पर हमले का मामला: साक्ष्य के अभाव में राहुल सिंह बरी, कोर्ट से बड़ी राहत

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Samachar Post रिपोर्टर,रांची :लोहरदगा के प्रतिष्ठित बॉक्साइट कारोबारी ज्ञानचंद्र अग्रवाल पर गोलीबारी मामले में आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 511/2023 में आरोपित जमशेदपुर निवासी राहुल सिंह उर्फ राहुल कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। यह आदेश AJC-5 शैलेंद्र कुमार की अदालत ने दिया।

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क्या है मामला?

कारोबारी ज्ञानचंद्र अग्रवाल पर जानलेवा हमला के मामले में पुलिस ने पिछली गिरफ्तारी में शामिल एक अभियुक्त के बयान के आधार पर राहुल सिंह का नाम दर्ज किया था। आरोप था कि हमले में प्रयोग हुए हथियार राहुल सिंह ने उपलब्ध कराए थे। इस आरोप को लेकर पुलिस ने राहुल सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका, जिसके बाद आज उन्हें बरी कर दिया गया।

2016 में हुआ था हमला

यह मामला वर्ष 2016 का है, जब 30 मई की शाम रातू रोड स्थित उपहार सिनेमा हॉल के पास, गलैक्सिया मॉल के समीप अपराधियों ने कारोबारी ज्ञानचंद्र अग्रवाल पर दो गोलियां दागी थीं। एक गोली उनकी छाती में और दूसरी पेट में लगी थी। हमले के बाद पुलिस ने इस मामले में अरविंद भाई पटेल, जीवन कुमार, नंदन यादव, मो. इम्तियाज और फैयाज खान को गिरफ्तार किया था। फैसले के बाद राहुल सिंह और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं मामले की अगली कानूनी प्रक्रिया अन्य अभियुक्तों के खिलाफ जारी रहेगी।

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Meenu

Reporter  |  Samachar Post

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