Samachar Post रिपोर्टर, रांची : JSSC-CGL परीक्षा के जरिए चयनित 191 नवनियुक्त अफसरों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से JSSC की परीक्षाओं और इनके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार के आदेश के खिलाफ 191 चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने सरकार को पूरे मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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191 चयनित अफसरों ने दी सरकारी आदेश को चुनौती
हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों में आकाश गौरव एवं अन्य शामिल हैं। ये सभी JSSC-CGL परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर विभिन्न पदों पर नियुक्त हुए नवनियुक्त अफसर हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन तथा अधिवक्ता दीपांकर राय ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।

नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर फिलहाल रोक
राज्य सरकार ने JSSC की परीक्षाओं और इनके बाद हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी किया था। इसके खिलाफ चयनित अफसरों ने हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार के आदेश के आधार पर इन नियुक्तियों को तत्काल रद्द करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार से मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस आदेश के बाद JSSC-CGL के जरिए चयनित 191 नवनियुक्त अफसरों को फिलहाल राहत मिल गई है। हालांकि, मामले पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है और आगे की सुनवाई में अदालत सरकार के जवाब तथा याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करेगी।
284 अभ्यर्थियों को भी पहले मिल चुकी है राहत
इससे पहले सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाले 284 प्रार्थियों को भी राहत दी थी। अब मंगलवार को 191 चयनित अफसरों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नियुक्तियां रद्द करने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।

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