हाईकोर्ट में सिख दंगा पीड़ितों के मुआवजे की PIL पर सुनवाई

Meenu | November 21, 2025 | 03:01 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर,रांची :झारखंड हाईकोर्ट ने 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और दंगे से संबंधित क्रिमिनल मामलों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की।

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अदालत ने सरकार को दिए निर्देश

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को मुआवजा भुगतान और जांच रिपोर्ट तैयार करने वाली वन मैन कमीशन को मिली सुविधाएं जारी रखने का निर्देश दिया।

अगली सुनवाई की तारीख

हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई मार्च 2026 के लिए निर्धारित की है। सुनवाई की अध्यक्षता चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की बेंच ने की। इस आदेश से सिख दंगों के पीड़ितों को मुआवजे और न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और मामलों की निगरानी प्रभावी रूप से जारी रहेगी।

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