Samachar Post रिपोर्टर, हजारीबाग : दुर्गापूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भारी मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह व्यवस्था 18 से 21 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 12:30 बजे तक भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं, सिंघानी मोड़ पर भारी वाहनों की नो एंट्री रात 2 बजे तक प्रभावी रहेगी।
शहर के प्रमुख मार्गों पर नो एंट्री
दुर्गापूजा के दौरान यातायात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने शहर के प्रवेश मार्गों पर नो एंट्री प्वाइंट निर्धारित किए हैं। इनमें भारत माता चौक बाइपास मोड़, रसूलीगंज चौक, रेलवे ओवरब्रिज लेपो रोड मोड़, छड़वा गदोखर मोड़, चानो रोड ओवरब्रिज, नगवां टोल प्लाजा बाइपास मोड़ और कूद रेवाली रेलवे पुल के पास भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। निर्धारित समय के दौरान इन मार्गों से भारी मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने सिंघानी मोड़ के लिए अलग समय निर्धारित किया है। यहां भारी मालवाहक और व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक रोक रहेगी। वाहन चालकों को इस समय सीमा का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला
दुर्गापूजा के दौरान हजारीबाग के प्रमुख पूजा पंडालों और सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने की संभावना है। ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही से जाम और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया है। प्रशासन ने वाहन चालकों से निर्धारित समय और प्रतिबंधित मार्गों का पालन करने की अपील की है, ताकि पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी का सामना न करना पड़े।





















