Samachar Post रिपोर्टर,चतरा :झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत टंडवा ग्राम पंचायत के मुखिया रामकेश्वर यादव उर्फ किशोर यादव के खिलाफ मनरेगा मजदूरों से रिश्वत मांगने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर मुखिया की सभी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं। जारी आदेश के अनुसार, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी भुगतान के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) बनवाने के नाम पर अवैध रूप से पैसे लेने की शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी। शिकायत के बाद मामले की जांच प्रतापपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को सौंपी गई।
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जांच रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि
प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 9 मई 2026 को अपनी जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि मुखिया ने डीएससी (DSC) बनवाने के नाम पर पैसे लेने की बात स्वीकार की है। जिला प्रशासन ने इसे झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 64 (II) का उल्लंघन माना।

स्पष्टीकरण असंतोषजनक मिलने पर हुई कार्रवाई
जांच रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन ने मुखिया से स्पष्टीकरण भी मांगा था। हालांकि, उनके जवाब को असंतोषजनक और अस्वीकार्य मानते हुए ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखंड सरकार के 4 जुलाई 2017 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। इसके तहत मुखिया के सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए।
उपमुखिया को सौंपी गई पंचायत की जिम्मेदारी
उपायुक्त के आदेश के अनुसार, झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 73 (क)(II) के तहत टंडवा पंचायत के उपमुखिया को अगले आदेश तक पंचायत के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सौंप दिए गए हैं, ताकि पंचायत का कार्य प्रभावित न हो।
संबंधित अधिकारियों को भेजा गया आदेश
उपायुक्त ने इस आदेश की प्रतिलिपि ग्रामीण विकास विभाग, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी तथा प्रतापपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी है। साथ ही बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि आदेश की प्रति संबंधित मुखिया और उपमुखिया को तामील कराते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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