Samachar Post रिपोर्टर, रांची : बेड़ो अंचल के महादानी मैदान और उसके 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा (Prohibitory Order) लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, रांची सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश 8 नवंबर 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
सभा, रैली और हथियारों पर सख्त रोक
जारी निर्देश के अनुसार, पांच या उससे अधिक लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली का आयोजन,
इन सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र या हथियार जैसे बंदूक, लाठी, भाला, तीर-धनुष आदि लेकर नहीं चल सकेगा।

लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पाबंदी
क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारी इस आदेश से छूट प्राप्त करेंगे।
प्रशासन ने दी चेतावनी
प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
















