मौसमक्रिकेटहेल्थक्राइमस्पोर्ट्सबॉलीवुडएजुकेशनबिजनेसलाइफस्टाइलदेशविदेश

अनिल टाइगर हत्याकांड: आरोपी जिशान अख्तर को नहीं मिली जमानत

--Advertisment--

Samachar Post रिपोर्टर,रांची :भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड में आरोपी जिशान अख्तर उर्फ जीशू उर्फ अफरीदी उर्फ सरदार को अदालत से राहत नहीं मिली है। रांची की अपर न्यायायुक्त-17 की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिशान अख्तर 10 अप्रैल 2025 से न्यायिक हिरासत में है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष आरोपी की कथित संलिप्तता से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए। अभियोजन का दावा था कि जिशान अख्तर इस हत्याकांड की साजिश में शामिल था और अन्य आरोपियों के साथ उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

यह भी पढ़ें :लातेहार में महिला ने घर में घुसकर छेड़खानी और मारपीट का लगाया आरोप, SP से लगाई न्याय की गुहार

अदालत ने क्यों खारिज की जमानत?

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। साथ ही यह भी माना गया कि आरोपी घटना से जुड़े अन्य आरोपियों के लगातार संपर्क में था। अभियोजन ने अदालत को बताया कि मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से आरोपी और अन्य सह-आरोपियों के बीच लगातार संपर्क होने की पुष्टि होती है। इसी आधार पर जमानत का विरोध किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

न्यायिक हिरासत में रहेगा आरोपी

जमानत याचिका खारिज होने के बाद जिशान अख्तर फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहेगा। मामले में आगे की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।

https://samacharpost.live/2026/06/latehar-woman-alleges-molestation-assault-sp-complaint/
Samachar Post App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां। रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Meenu

Reporter  |  Samachar Post

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment