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झारखंड हाईकोर्ट ने अंजन विश्वकर्मा हत्या केस में अमजद गद्दी की जमानत खारिज की

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Samachar Post रिपोर्टर, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने चर्चित जैप जवान अंजन विश्वकर्मा हत्या मामले में दोषी अमजद गद्दी को बड़ा झटका दिया। अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे वह फिलहाल जेल में ही रहेगा।

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया फैसला

यह फैसला जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने सुनाया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया।

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फुटबॉल खेलते समय हुआ विवाद

मामला 31 जुलाई 2016 का है, जब जैप जवान अंजन विश्वकर्मा डोरंडा स्थित नदी किनारे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। उसी दौरान अमजद गद्दी जुआ खेल रहा था और किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान अमजद गद्दी ने अंजन विश्वकर्मा पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

मृतक का पेशा और स्थिति

अंजन विश्वकर्मा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के स्कॉट में तैनात थे। छुट्टी के दिन खेलते समय हुई यह घटना उनकी जान ले गई।

निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद

मार्च 2019 में निचली अदालत ने अमजद गद्दी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अमजद गद्दी का नाम 26-27 सितंबर 2015 के डोरंडा दंगा मामले में भी आया था। इस मामले में उसके साथ फिरोज रिजवी को भी अभियुक्त बनाया गया था। हालांकि, दंगा मामले में दोनों को फिलहाल जमानत मिल चुकी है।

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Rupa Kumari

Reporter | Samachar Postमैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।See Profile

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