अनिल शर्मा की रिहाई पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Rupa Kumari | November 7, 2025 | 02:27 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : रांची शहर के चर्चित सुधीर कुमार सिंह उर्फ भोमा सिंह हत्या कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा की रिहाई को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि 29 वर्ष जेल में बिताने के बावजूद अब तक अनिल शर्मा को रिहा क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने इस पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

29 साल से जेल में है अनिल शर्मा

याचिका में अनिल शर्मा की ओर से कहा गया है कि वह 14 वर्ष से अधिक अवधि की उम्रकैद की सजा पूरी कर चुका है और अब तक 29 साल से जेल में बंद है। इसलिए उसे कानूनी प्रावधानों के तहत रिहा किया जाना चाहिए।

जेल के अंदर हुई थी हत्या

गौरतलब है कि 22 जनवरी 1999 को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद रहने के दौरान अनिल शर्मा ने बबलू श्रीवास्तव, निरंजन कुमार सिंह, सुशील श्रीवास्तव और मधु मियां के साथ मिलकर कैदी सुधीर कुमार सिंह उर्फ भोमा सिंह की छुरा घोंपकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद भोमा सिंह के चचेरे भाई के बयान पर मामला दर्ज हुआ था। ट्रायल के बाद कोर्ट ने अनिल शर्मा समेत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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अब अदालत की निगाह सरकार के जवाब पर

अब यह मामला फिर से चर्चा में है, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार को रिहाई से संबंधित प्रक्रिया और देरी के कारणों पर स्पष्टीकरण देना होगा। राज्य सरकार का जवाब आने के बाद ही यह तय होगा कि अनिल शर्मा को रिहाई का लाभ मिलेगा या नहीं।

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