Samachar Post डेस्क, रांची : रामगढ़ जिले के मांडू थाना में दर्ज एक मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। मोनिका इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर सुरेश यादव ने याचिका दाखिल कर मामले की जांच राज्य पुलिस से हटाकर किसी स्वतंत्र एजेंसी, विशेष रूप से सीबीआई, से कराने का आग्रह किया है।
13 फरवरी को दर्ज हुई थी FIR
याचिका के मुताबिक, मांडू थाना में 13 फरवरी 2026 को कांड संख्या 32/2026 दर्ज की गई थी। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 316(2), 318(4) और 60(b) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मामले की जांच में संबंधित अधिकारियों की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना है कि जांच निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से नहीं हो रही है।
केस डायरी और जांच रिकॉर्ड पेश करने की मांग
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांडू थाना कांड की जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी को सौंपने का निर्देश देने की मांग की है। इसके लिए सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा जांच अधिकारी (IO) को मामले से संबंधित जांच रिकॉर्ड, पेपर बुक और केस डायरी हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग भी याचिका में की गई है।
जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि जांच में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों की कथित निष्क्रियता का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। फिलहाल याचिका में लगाए गए आरोपों पर संबंधित पुलिस अधिकारियों या अन्य पक्षों का पक्ष सामने नहीं आया है।





















