झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह को बड़ी राहत, आपराधिक कार्यवाही और चार्जशीट रद्द

Rupa Kumari | August 12, 2026 | 05:37 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने समाजसेवी एवं भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह को बड़ी कानूनी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की पूरी कार्यवाही, चार्जशीट और संबंधित न्यायालयी आदेशों को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने Cr.M.P. No. 2482 of 2026 पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने बेरमो थाना कांड संख्या 60/2024 और जीआर संख्या 385/2024 से जुड़े मामले में जारी आपराधिक प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट संख्या 01/2024, 3 जुलाई 2024 को पारित संज्ञान (Cognizance) आदेश तथा 17 दिसंबर 2025 को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भी निरस्त कर दिया। यह फैसला 11 अगस्त 2026 को सुनाया गया।

आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि प्रकाश कुमार सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों में आवश्यक कानूनी तत्व पर्याप्त रूप से मौजूद नहीं हैं। अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 171-एफ और 171-एच के तहत प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि तेनुघाट व्यवहार न्यायालय द्वारा डिस्चार्ज याचिका खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं था, क्योंकि रिकॉर्ड पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी। प्रकाश कुमार सिंह ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के 17 दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार ठाकुर तथा अधिवक्ता राजेश कुमार और अनीश कुमार सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा।

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फैसले के बाद क्या बोले प्रकाश कुमार सिंह

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रकाश कुमार सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी राजनीतिक द्वेष के तहत कराई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बेरमो के एक राजनीतिक परिवार के इशारे पर प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।

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