SI अनुपम कच्छप हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरोपियों को करना होगा सरेंडर, हाईकोर्ट में फिर होगी बेल पर सुनवाई

Rupa Kumari | August 11, 2026 | 01:38 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : स्पेशल ब्रांच के सब-इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप हत्याकांड के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर पुनर्विचार का निर्देश देते हुए सभी आरोपियों को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। अब आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में दोबारा सुनवाई होगी।

20 अगस्त तक सरेंडर करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी मनोहर कुमार सिंह, गौतम यादव, सुग्रीम सिंह, राजेंद्र कुमार महतो, राजेश कुमार महतो और संजय सिंह 20 अगस्त तक संबंधित ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत पर पुनः सुनवाई होने तक सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रहना होगा। मामले में राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा आरोपियों को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

हाईकोर्ट को फिर से सुननी होगी बेल याचिका

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर संबंधित अदालत दोबारा विचार करे। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आरोपियों को जमानत दी थी। अदालत ने उन्हें निजी मुचलके पर रिहा करते हुए गवाहों को प्रभावित नहीं करने और जांच व सुनवाई में सहयोग करने जैसी शर्तें लगाई थीं।

चर्चित हत्याकांड से जुड़ा है मामला

यह मामला स्पेशल ब्रांच के सब-इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या से जुड़ा है। पिछले वर्ष अगस्त में उनका शव कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के पास बरामद किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था और मामला राज्यभर में चर्चा का विषय बना था।

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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अहम

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब मामले की कानूनी दिशा एक बार फिर बदल गई है। हाईकोर्ट में जमानत पर दोबारा सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों को अपने-अपने तर्क रखने का अवसर मिलेगा।

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