उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला: आरोपी रौशन कुमार को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Meenu | July 9, 2026 | 04:46 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक और कथित धांधली मामले में आरोपी रौशन कुमार को राहत नहीं मिली है। रांची की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में हुई, जहां अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

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मास्टरमाइंड समेत कई आरोपी अब भी जेल में

इस बहुचर्चित मामले में कथित मास्टरमाइंड अतुल वत्स समेत गिरोह के सदस्य विकास कुमार, आशीष कुमार, योगेश कुमार, मुकेश कुमार और बिहार से गिरफ्तार तीन अन्य आरोपियों सहित कुल आठ सदस्य अब भी न्यायिक हिरासत में हैं। इनके अलावा पांच अभ्यर्थी भी जेल में बंद हैं, जिनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी बाकी है।

क्या है पूरा मामला?

उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित होनी थी। आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल की रात अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे। सूचना मिलने पर तमाड़ पुलिस ने रड़गांव स्थित एक निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में छापेमारी कर बड़े रैकेट का खुलासा किया था। पुलिस ने इस कार्रवाई में अभ्यर्थियों सहित कुल 166 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें कथित सरगना, कई मास्टरमाइंड, सात महिलाएं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया कि अभ्यर्थियों से परीक्षा से पहले 3 लाख रुपये और नियुक्ति के बाद 10 लाख रुपये लेने की कथित डील की गई थी।

ग्रामीणों की सूचना से हुआ था खुलासा

बताया गया कि रड़गांव स्थित निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से ग्रामीणों को नक्सली या संदिग्ध गतिविधियों का शक हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके आधार पर छापेमारी की गई और कथित पेपर लीक एवं भर्ती धांधली का मामला सामने आया। इस मामले में पहले भी कई आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। केस डायरी समय पर प्रस्तुत नहीं होने के कारण सुनवाई कई बार टली, लेकिन बाद में केस डायरी दाखिल होने के बाद कुछ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।

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