पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मधु कोड़ा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन पर लगाए गए आरोपों में ईडी की ओर से दर्शाई गई राशि में किए गए बदलाव को चुनौती दी है। इसी मामले में निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

ईडी की ओर से पक्ष रखा गया

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। इससे पहले हुई सुनवाई में ईडी की ओर से मामले में अपना जवाब दाखिल किया जा चुका था। बुधवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया।

आरोप पत्र में दर्ज राशि को लेकर विवाद

मामला मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के आरोप पत्र में दर्ज राशि से जुड़ा है। मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका में आरोपों के तहत बताई गई राशि में बदलाव को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने इस बदलाव को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी।

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अब हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार

फिलहाल हाईकोर्ट ने मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। अदालत का आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मधु कोड़ा की याचिका पर क्या फैसला होता है और राशि में बदलाव को लेकर उनकी आपत्ति को स्वीकार किया जाता है या नहीं।

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