बोकारो ट्रेजरी घोटाला: तीन आरोपियों को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Rupa Kumari | June 24, 2026 | 01:50 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, बोकारो : बहुचर्चित बोकारो ट्रेजरी घोटाला मामले में आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। सीआईडी की विशेष अदालत ने मामले के तीन आरोपियों लेखा शाखा के एएसआई अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया।

11 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है मामला

यह मामला बोकारो ट्रेजरी से करीब 11 करोड़ रुपये की कथित अवैध निकासी से संबंधित है। सबसे पहले बोकारो एसपी कार्यालय की लेखा शाखा में वेतन मद से अनियमित निकासी का मामला सामने आया था। बाद में महालेखाकार (AG) की रिपोर्ट में वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा होने पर राज्य के वित्त विभाग ने जांच के आदेश दिए थे।

जांच के बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी

मामले की जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद बोकारो में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच एजेंसियों ने इस मामले में मुख्य आरोपी कौशल पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद जांच के दायरे में आए अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान यह मामला केवल बोकारो तक सीमित नहीं रहा। बाद में हजारीबाग. चाईबासा ,रांची और रामगढ़ की ट्रेजरी से भी कथित अवैध निकासी के मामले सामने आए, जिससे घोटाले का दायरा और बड़ा हो गया।

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जांच और सुनवाई जारी

विशेष अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। वहीं जांच एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं। बोकारो ट्रेजरी घोटाला झारखंड के चर्चित वित्तीय घोटालों में शामिल है और इसकी जांच पर प्रशासन तथा आम लोगों की नजर बनी हुई है।

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