Samachar Post रिपोर्टर, रांची :JPSC द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। रांची जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची कुमार रजत द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। यह आदेश 10 मई 2026 को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।
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पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
प्रशासन के निर्देश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की भीड़ या जमावड़े को कानून-व्यवस्था के लिए खतरा माना जाएगा। जिला प्रशासन ने बताया कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है।
असामाजिक तत्वों पर रहेगी नजर
प्रशासन को आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा व्यवस्था बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसे देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रांची के 15 परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगा आदेश
निषेधाज्ञा रांची के 15 प्रमुख परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी। इनमें डोरंडा कॉलेज, निर्मला कॉलेज, फिरायालाल पब्लिक स्कूल, डीएवी नंदराज मॉडर्न स्कूल, मारवाड़ी प्लस 2 हाई स्कूल, प्रेमचंद हाई स्कूल, BIT ट्रस्ट समेत कई अन्य संस्थान शामिल हैं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से सहयोग करने और नियमों का पालन करने की अपील की है।
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