सरायकेला में तंबाकू पर सख्ती: सरकारी परिसरों में सेवन या थूकने पर ₹1,000 जुर्माना, खुली सिगरेट बिक्री पर रोक

Rupa Kumari | June 26, 2026 | 12:39 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, सरायकेला : जिले में तंबाकू सेवन पर लगाम लगाने और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) और झारखंड संशोधन अधिनियम-2021 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, स्कूलों और अस्पतालों के परिसर तथा उनके 100 मीटर के दायरे में तंबाकू का सेवन करने या थूकने वाले व्यक्तियों पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने संबंधित विभागों को नियमों के प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

खुली सिगरेट बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

उपायुक्त ने जिले में खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार खुली सिगरेट बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ झारखंड संशोधन अधिनियम-2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही खाद्य पदार्थों के साथ तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिले के सभी होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप ‘नो स्मोकिंग एरिया’ बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर भी 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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तंबाकू नियंत्रण सामाजिक जिम्मेदारी भी: एसपी

बैठक में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि तंबाकू नियंत्रण केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारी का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से नियमित निरीक्षण करेंगे तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने युवाओं से तंबाकू सेवन से दूर रहने और जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के अभियान में सहयोग करने की अपील भी की।

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