जांच में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, धनबाद SSP से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Rupa Kumari | May 11, 2026 | 01:24 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक वायरल वीडियो और उससे जुड़ी शिकायत मामले की सुनवाई के दौरान धनबाद पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई है। अदालत ने जांच में देरी को गंभीर मानते हुए झारखंड पुलिस के धनबाद एसएसपी को केस की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान धनबाद एसएसपी खुद कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने स्पष्ट कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस को संवेदनशीलता और तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।

FIR दर्ज करने में देरी पर कोर्ट नाराज

सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि शिकायत में संज्ञेय अपराध का उल्लेख होने के बावजूद पुलिस ने समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की थी। इस पर हाईकोर्ट ने पहले भी कड़ी नाराजगी जताई थी और धनबाद एसएसपी को तलब किया था। अब सुनवाई के दौरान एसएसपी ने अदालत को बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है।

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वायरल वीडियो पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने वायरल वीडियो को लेकर भी चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा था, तो पुलिस को उसे तुरंत हटवाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए थे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह की देरी पीड़ित की परेशानी को और बढ़ा सकती है।

जमानत रद्द करने की मांग से जुड़ा मामला

जानकारी के अनुसार मामला एक क्रिमिनल अपील से जुड़ा है। आरोपी रवि साव को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इसके बाद पीड़िता ने अदालत में याचिका दाखिल कर उसकी जमानत रद्द करने की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी फिर से अवैध गतिविधियों में शामिल हो गया। इस संबंध में साइबर पुलिस में शिकायत भी की गई थी। इसी दौरान कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

अगली सुनवाई 11 जून को

हाईकोर्ट ने धनबाद एसएसपी को अगली सुनवाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने उन्हें अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। अब नजर इस बात पर रहेगी कि पुलिस जांच में क्या प्रगति होती है और कोर्ट के निर्देशों पर कितना अमल किया जाता है।

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