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छेड़खानी विवाद में हुई हत्या मामले में आरोपी दोषी करार, सजा पर 30 जून को फैसला

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Samachar Post रिपोर्टर, रांची :रांची की एक अदालत ने छेड़खानी को लेकर हुए विवाद में नगड़ा टोली निवासी महेश सुरीन की हत्या के मामले में आरोपी अतुल मुंडा को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे अपर न्यायायुक्त ओंकारनाथ चौधरी की अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख निर्धारित की है। हत्या मामले में आरोपी अतुल मुंडा के खिलाफ चल रहे ट्रायल के बाद गुरुवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। अब अदालत आगामी 30 जून को सजा की अवधि और अन्य कानूनी पहलुओं पर सुनवाई करेगी।

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क्या है पूरा मामला

प्राथमिकी के अनुसार, 14 फरवरी 2022 की शाम एक युवती से कथित छेड़खानी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरोप है कि इस घटना को लेकर अतुल मुंडा और अन्य लोगों के बीच मारपीट हुई थी। इसके अगले दिन यानी 15 फरवरी 2022 की शाम महेश सुरीन, अंकित मुंडा और नवीन मुंडा आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने के उद्देश्य से अतुल मुंडा के घर पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और घटना ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें महेश सुरीन की मौत हो गई। मामले के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी।

30 जून को होगी सजा पर सुनवाई

अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अब सभी की नजरें 30 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जब कोर्ट आरोपी को दी जाने वाली सजा पर अंतिम निर्णय सुनाएगी।

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Meenu

Reporter  |  Samachar Post

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