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हाईकोर्ट से पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद असलम को जमानत, बाहर निकलते ही साहिल हत्याकांड में पुलिस ने लिया हिरासत में

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Samachar Post डेस्क, रांची : रांची हाईकोर्ट ने मंगलवार को युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद असलम को जमानत दे दी। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, जमानत मिलते ही पुलिस ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया।

साहिल हत्याकांड में भी नामजद आरोपी

पुलिस ने यह कार्रवाई 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी में हुए साहिल उर्फ ‘कुरकुरे’ हत्याकांड के मामले में की, जिसमें मोहम्मद असलम नामजद आरोपी हैं। पुलिस ने उन्हें इस केस में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।

पुराना मामला भी है दर्ज

मोहम्मद असलम और उनके भाई आसिफ पर हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी कलीम ने 22 जनवरी 2025 को जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि असलम, आसिफ और उनके सहयोगियों ने मोजाहिद नगर निवासी इरशाद उर्फ अप्पू पर फायरिंग की थी। यह हमला उस समय हुआ, जब इरशाद ने आसिफ द्वारा एक लड़की से की जा रही छेड़छाड़ का विरोध किया था।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिससे मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

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Rupa Kumari

Reporter | Samachar Postमैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।See Profile

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