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1184 किलो गांजा बरामदगी मामले में दो दोषियों को 18-18 साल की सजा, 3-3 लाख का जुर्माना

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Samachar Post रिपोर्टर, रांची :रांची की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ बरामदगी के चर्चित मामले में दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने गणेश चौधरी और आनंद कुमार को 18-18 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों दोषियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि दोषियों द्वारा न्यायिक हिरासत में पहले से बिताई गई अवधि को सजा की कुल अवधि में समायोजित किया जाएगा। अदालत ने दोनों आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की तीन अलग-अलग गंभीर धाराओं के तहत दोषी पाया और सजा निर्धारित की। दोनों दोषी फिलहाल बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।

2023 में ट्रक से बरामद हुआ था 1184 किलो गांजा

यह मामला वर्ष 2023 का है, जब रांची पुलिस ने एक ट्रक से 1184 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2 करोड़ 36 लाख 91 हजार रुपये आंकी गई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद लंबी न्यायिक प्रक्रिया के पश्चात अदालत ने दोषसिद्धि और सजा का फैसला सुनाया।

नशा तस्करी के खिलाफ सख्त संदेश

अदालत का यह फैसला मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कहना है कि नशा तस्करी के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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Meenu

Reporter  |  Samachar Post

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