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CBI-ED मामलों में केस ट्रांसफर की मांग, राबड़ी देवी की याचिका पर आज फैसला

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Samachar Post डेस्क,बिहार :आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत ने गुरुवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएगी।

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दूसरी अदालत में केस ट्रांसफर की मांग

राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में अपने और परिवार के सदस्यों के खिलाफ चल रहे सीबीआई और ईडी के मामलों को मौजूदा अदालत से किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है। याचिका में निष्पक्ष सुनवाई न मिलने की आशंका जताई गई है। सुनवाई के दौरान राबड़ी देवी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत में दलील दी कि वर्तमान अदालत में उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तक की न्यायिक प्रक्रिया से पक्षपात की आशंका झलकती है, जिससे याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

CBI-ED ने किया विरोध

वहीं, सीबीआई और ईडी की ओर से याचिका का कड़ा विरोध किया गया। जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि मामले की सुनवाई पूरी तरह कानून के दायरे में और पारदर्शी तरीके से हो रही है। एजेंसियों का तर्क था कि बिना ठोस आधार के केस ट्रांसफर की मांग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। गौरतलब है कि आईआरसीटीसी टेंडर और लैंड फॉर जॉब मामला पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़ा है। आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन ली गई। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहे हैं।

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Meenu

Reporter  |  Samachar Post

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