- सौरभ राजपूत हत्याकांड में 14 अक्टूबर को जिला अदालत ने दोनों दोषियों को सुनाई थी फांसी की सजा। हाईकोर्ट में अपील दायर होने के बाद अब तक सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।
Samachar Post डेस्क, रांची : ‘नीला ड्रम हत्याकांड’ के नाम से चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाने वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील शुक्ला के माध्यम से दोनों की ओर से अपील दायर की गई। अधिवक्ता के अनुसार, मुस्कान और साहिल ने उन्हें अपना वकील नियुक्त करने की सहमति दी थी। इसके बाद निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई। फिलहाल सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने 14 अक्टूबर को दोनों को मृत्युदंड सुनाया था। अदालत का 165 पन्नों का आदेश सजा की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट भेजा गया है। मृत्युदंड की पुष्टि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अपील पर न्यायिक विचार किया जाएगा। फिलहाल दोनों दोषी जेल में बंद हैं।
3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या
मामला उत्तर प्रदेश के ब्रह्मपुरी का है, जहां 3 मार्च 2025 को सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से जमा दिया गया था। इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी ठहराया गया। शव छिपाने के तरीके के कारण यह मामला देशभर में चर्चा में आया था।

जेल में मुस्कान से मिलीं कवयित्री अनामिका जैन अंबर
इस बीच, कवयित्री अनामिका जैन अंबर और उनके पति सौरभ जैन ने गुरुवार को जेल में मुस्कान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अनामिका ने कहा कि साहिल और मुस्कान का अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। हालांकि, उन्होंने मुस्कान की 10 माह की बच्ची के भविष्य को लेकर चिंता जताई। अनामिका ने कहा कि बच्ची का कोई अपराध नहीं है और उसके भविष्य के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। उन्होंने इच्छा जताई कि बच्ची के बालिग होने तक मुस्कान को फांसी की सजा नहीं दी जाए और सजा को उम्रकैद में बदलने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जेल में मुलाकात के दौरान मुस्कान की आंखों में पश्चाताप का डर दिखाई दे रहा था। अनामिका की ये टिप्पणियां उनकी निजी राय हैं; मृत्युदंड पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।
अमित हत्याकांड के दोषी भी हाईकोर्ट में अपील की तैयारी में
इसी बीच, अमित हत्याकांड में मृत्युदंड पाने वाले अमरदीप और रविता भी निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जेल प्रशासन को उनकी अपील की तैयारी के संबंध में जानकारी मिली है। इस मामले में अपर जिला जज जयवीर नागर की अदालत ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को मृत्युदंड सुनाया था। आरोप के मुताबिक, 12 अप्रैल 2025 की रात अमित की गला दबाकर हत्या की गई थी और घटना को हादसा दिखाने के लिए शव पर सांप छोड़ दिया गया था। दोनों की अपील से जुड़ी आगे की न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार है।



















