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खान सर को कोर्ट से फिर मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार; 25 जून को होगी अगली सुनवाई

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Samachar Post डेस्क, पटना : चर्चित कोचिंग विवाद मामले में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान पटना सिविल कोर्ट ने शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही उनके तीन स्टाफ सदस्यों के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक बरकरार रखी गई है। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

पुलिस ने कोर्ट में पेश की अपडेटेड केस डायरी

सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अदालत में अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत की गई। इसमें दावा किया गया कि घटना के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल खान सर और उनके स्टाफ को दी गई अंतरिम राहत को जारी रखने का फैसला सुनाया। अदालत ने खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों को 25 जून तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। साथ ही उनकी जमानत याचिका पर भी अगली सुनवाई 25 जून को ही की जाएगी।

2 जून की घटना से जुड़ा है मामला

यह मामला 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुए विवाद और हंगामे से जुड़ा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि हंगामे के दौरान खान सर के सुरक्षा गार्डों ने फायरिंग की थी। आरोप यह भी लगाया गया कि यह कार्रवाई खान सर के निर्देश पर की गई, जिसके बाद उन्हें भी प्राथमिकी में नामजद किया गया।

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रोशन आनंद को मिल चुकी है जमानत

इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। रोशन आनंद लगातार पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते रहे हैं और जांच में पक्षपात का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं खान सर की ओर से शुरू से ही सभी आरोपों को निराधार बताया गया है। फिलहाल मामले में अदालत द्वारा अंतरिम राहत जारी रहने से खान सर को राहत मिली है, जबकि अब सभी की निगाहें 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

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Rupa Kumari

Reporter | Samachar Postमैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।See Profile

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