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मुख्य सचिव वंदना दादेल और पूर्व सचिव विनय चौबे को हाईकोर्ट से अवमानना नोटिस

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Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव से जुड़ी अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य की मुख्य सचिव, IAS वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई।

सुनवाई की तारीख और प्रक्रिया

हाईकोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। अगली सुनवाई में अदालत आरोपों को गठित करेगी और अधिकारियों से जवाब तलब करेगी। यह सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई।

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याचिका और पक्ष

इस अवमानना याचिका को निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से दायर किया गया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत में पक्ष रखा।

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Rupa Kumari

Reporter | Samachar Postमैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।See Profile

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