Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में आरोपी योगेश प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। यह मामला तमाड़ थाना कांड संख्या 21/2026 से जुड़ा है। पुलिस ने रंगामाटी में छापेमारी के दौरान योगेश प्रसाद को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि वह उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक और संगठित सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ था। इससे पहले निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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बचाव पक्ष ने कोर्ट में रखी ये दलील
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि योगेश प्रसाद के खिलाफ पेपर लीक का कोई प्रत्यक्ष आरोप या साक्ष्य नहीं है। अधिवक्ता ने दलील दी कि उन पर केवल एडमिट कार्ड उपलब्ध कराने का आरोप है। साथ ही यह भी कहा गया कि इसी मामले के दो अन्य सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

हाईकोर्ट ने दी राहत
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने योगेश प्रसाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत के आदेश के बाद अब नियमानुसार जमानत की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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