जामताड़ा में जवान पर हमला और लूट मामले में 4 आरोपी दोषी करार

Samachar Post रिपोर्टर, जामताड़ा : जामताड़ा में असम राइफल्स के जवान पर जानलेवा हमला और लूटपाट मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने मामले के सभी चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब अदालत 19 मई को सजा के बिंदु पर अंतिम फैसला सुनाएगी। फैसले के बाद चारों दोषियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जामताड़ा मंडल कारा भेज दिया गया है, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। अदालत ने विक्की कुमार यादव, नसरुद्दीन उर्फ समीर शेख, राहुल कुमार गुप्ता और युवराज सिंह को दोषी माना है। मामला मिहिजाम थाना कांड संख्या 54/2024 से जुड़ा हुआ है।

असम राइफल्स जवान पर हुआ था हमला

घटना 12 अगस्त 2024 की है। पीड़ित जवान ओम प्रकाश भारती असम राइफल्स में तैनात हैं और वर्तमान में नागालैंड के दीमापुर में पदस्थापित हैं। जानकारी के अनुसार, घटना के दिन जवान अपनी पत्नी को लेने कुमारडुबी जा रहे थे। इसी दौरान मिहिजाम के अंबेडकर नगर स्थित ट्रांसफार्मर के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोक लिया।

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लोहे की रॉड और डंडों से किया हमला

आरोपियों ने जवान पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और उनके गले से सोने की चेन, 10 हजार रुपये नकद और सरकारी पहचान पत्र लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे।

7 गवाहों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने अदालत में पैरवी की। सरकार की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। अब 19 मई को अदालत दोषियों की सजा पर अंतिम निर्णय सुनाएगी, जिस पर पूरे इलाके की नजरें टिकी हैं।

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