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हिमांशु सिंह हत्याकांड: ट्रांजिट रिमांड पर नीरज सिंह, आज जमशेदपुर पहुंचेगी पुलिस

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Samachar Post रिपोर्टर,जमशेदपुर :चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार डीडी बार संचालक और भाजपा नेता नीरज सिंह को जमशेदपुर पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हो गई है। संभावना है कि पुलिस टीम मंगलवार देर शाम तक नीरज सिंह को जमशेदपुर लेकर पहुंचेगी, जहां उससे हत्या मामले में विस्तृत पूछताछ की जाएगी।

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सीकर कोर्ट से मिली ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी के लिए जमशेदपुर पुलिस पहले दिल्ली पहुंची और वहां से सूचना मिलने के बाद राजस्थान रवाना हुई। स्थानीय पुलिस की मदद से नीरज सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सोमवार को उसे सीकर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने जमशेदपुर पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की अर्जी मंजूर कर ली। इसके बाद पुलिस टीम उसे लेकर झारखंड के लिए रवाना हो गई।

खाटूश्यामजी क्षेत्र से हुई गिरफ्तारी

सूत्रों के मुताबिक, नीरज सिंह की गिरफ्तारी राजस्थान के खाटूश्यामजी थाना क्षेत्र से हुई। बताया जा रहा है कि वह बाबा श्याम के दर्शन के बाद एक रेस्टोरेंट में रुका था। हालांकि, कुछ रिपोर्टों में गिरफ्तारी का स्थान खाटूश्यामजी धाम का पार्किंग क्षेत्र भी बताया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वह पहले कोलकाता गया और वहां से हवाई मार्ग से राजस्थान पहुंचा। मोबाइल लोकेशन मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, नीरज सिंह को पहले सड़क मार्ग से राजस्थान से दिल्ली लाया गया। इसके बाद उसे दिल्ली से रांची होते हुए जमशेदपुर लाया जा रहा है। पुलिस के शहर पहुंचने के बाद उसे अदालत में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद नीरज सिंह की पत्नी संध्या सिंह और उनके परिजन राजस्थान पहुंचे। संध्या सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पति और परिवार को बिना वजह परेशान किया जा रहा है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

अग्रिम जमानत पर सुनवाई 13 जुलाई तक टली

इधर, नीरज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को एडीजे-1 की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से केस डायरी और निचली अदालत की रिपोर्ट तलब करते हुए अगली सुनवाई 13 जुलाई तय की है। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी का आधिकारिक रिकॉर्ड अब तक पेश नहीं किया गया है। वहीं, लोक अभियोजक ने कहा कि राजस्थान में हिरासत की प्रक्रिया जारी थी और औपचारिक गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी की जा रही थी। अदालत ने पुलिस को पांच दिनों के भीतर केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

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Meenu

Reporter  |  Samachar Post

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