सांसद निशिकांत दुबे को हाईकोर्ट से राहत, दर्ज प्राथमिकी रद्द

Rupa Kumari | December 15, 2025 | 02:57 PM IST
  • गोड्डा सांसद को बड़ी कानूनी राहत

Samachar Post रिपोर्टर, गोड्डा : गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। यह प्राथमिकी देवघर जिले के मनोहरपुर थाना कांड संख्या 281/23 के तहत दर्ज की गई थी।

हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की पीठ में हुई।

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बचाव पक्ष ने रखा पक्ष

सुनवाई के दौरान सांसद की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने अदालत में अपना पक्ष रखा और प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की।

गौ तस्कर से मारपीट का था आरोप

निशिकांत दुबे पर गौ तस्कर के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने का आदेश दे दिया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।

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