30 हजार रुपये रिश्वत मामले में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को फिर नहीं मिली बेल, तीसरी बार याचिका खारिज

Meenu | July 18, 2026 | 02:20 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर,रांची : गुमला जिले के चैनपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को रिश्वत मामले में एक बार फिर राहत नहीं मिली है। 30 हजार रुपये घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार शैलेश कुमार की जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी गई है। इस बार भी एसीबी (ACB) की विशेष अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। बताया गया कि 21 जनवरी को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने चैनपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

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पहले ACB कोर्ट और फिर हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत

गिरफ्तारी के बाद शैलेश कुमार ने सबसे पहले रांची स्थित ACB की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। अप्रैल महीने में हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए आरोप गठन के बाद दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने की छूट दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शैलेश कुमार ने फिर से ACB की विशेष अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन अदालत ने तीसरी बार भी बेल देने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई

ACB की विशेष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी थाना प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर रह चुका है और इस मामले में अब तक एक भी गवाह का बयान अदालत में दर्ज नहीं हुआ है। अदालत ने माना कि यदि इस चरण में आरोपी को जमानत दी जाती है तो गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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