34000 करोड़ बैंक घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने DHFL प्रमोटर धीरज वधावन की जमानत रद्द, दो सप्ताह में सरेंडर का आदेश

Rupa Kumari | August 6, 2025 | 02:05 PM IST

Samachar Post डेस्क, रांची : सुप्रीम कोर्ट ने 34000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में DHFL के प्रमोटर धीरज वधावन को दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। साथ ही, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा स्वास्थ्य आधार पर दी गई उनकी जमानत को भी रद्द कर दिया है। यह फैसला सीबीआई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 में स्वास्थ्य कारणों से वधावन को जमानत दी थी। इसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि अभियुक्त की तबीयत इतनी गंभीर नहीं है कि उसे जमानत की आवश्यकता पड़े।

किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित न पाए जाने पर हुई जमानत रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद जेजे अस्पताल, मुंबई के डॉक्टरों की टीम से स्वास्थ्य जांच करवाई। रिपोर्ट में अभियुक्त को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित न पाए जाने पर कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। सीबीआई के अनुसार, वधावन ने 2.60 लाख से अधिक फर्जी होम लोन खाते खोलकर 17 बैंकों से 34000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। इस धनराशि को शेल कंपनियों के माध्यम से निजी उपयोग के लिए डायवर्ट किया गया। मामले में सीबीआई ने 2001 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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