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खान सर की जमानत पर फैसला टला, अधूरी केस डायरी पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

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Samachar Post डेस्क, पटना : चर्चित कोचिंग विवाद मामले में शिक्षक और यूट्यूबर खान सर की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। पटना की अदालत में खान सर, उनके दो बॉडीगार्ड्स समेत छह आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस द्वारा अधूरी केस डायरी पेश किए जाने के कारण मामले पर निर्णय नहीं हो सका।

कोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जांच से संबंधित केस डायरी पूरी नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस को पूरी केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जून को होगी। अदालत में पेश दस्तावेजों के आधार पर यह भी चर्चा रही कि फायरिंग की घटना को प्रथम दृष्टया आत्मरक्षा से जुड़ा मामला नहीं माना गया है। जांच से जुड़े तथ्यों की विस्तृत समीक्षा अब अगली सुनवाई के दौरान की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की गई है। फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है। ऐसे में अब सभी पक्षों की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत पुलिस द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पूरी केस डायरी का अवलोकन करेगी।

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अन्य आरोपियों को मिली राहत

इसी मामले में रौशन आनंद पक्ष से जुड़े अभिषेक और गौरव की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों की बेल याचिका मंजूर कर ली। रौशन आनंद के अधिवक्ता के अनुसार, अदालत से जमानत मिलने के बाद अब बेल बॉन्ड और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया जाएगा।

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Rupa Kumari

Reporter | Samachar Postमैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर मेरा अनुभव फिलहाल एक साल से कम है। सामाचार पोस्ट मीडिया के साथ जुड़कर स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रही हूं।See Profile

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