भाकपा (माओवादी) नेता जितेंद्र गंझू को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत, लंबे समय से थे न्यायिक हिरासत में

Rupa Kumari | July 17, 2026 | 02:26 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : प्रतिबंधित संगठन भाकपा (माओवादी) से जुड़े जितेंद्र गंझू उर्फ जितेंद्र भोक्ता को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद उन्हें जमानत प्रदान कर दी है। मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रोगोंन मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई। अदालत ने दाखिल आपराधिक अपील याचिका पर विचार करने के बाद जितेंद्र गंझू को जमानत देने का आदेश पारित किया।

लंबे समय से हिरासत में होने का दिया गया तर्क

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि जितेंद्र गंझू लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि उनके खिलाफ कोई अन्य मामला लंबित नहीं है। इसी आधार पर कस्टडी अवधि को ध्यान में रखते हुए जमानत की मांग की गई थी। जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वर्ष 2019 में जितेंद्र गंझू उर्फ जितेंद्र भोक्ता को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे थे।

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अदालत ने जमानत याचिका की मंजूर

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कस्टडी की अवधि और मामले के तथ्यों को देखते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत के आदेश के बाद निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। जमानत मिलने का अर्थ मामले का समापन नहीं है। संबंधित प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और मामले की सुनवाई नियमानुसार होती रहेगी।

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