मादक पदार्थाें पर रोकथाम के लिए शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज परिधि में धारा-144 लगाने का डीसी ने दिया निर्देश

Samachar Post | June 6, 2024 | 04:15 PM IST

जिला में मादक पदार्थों के दुरूपयोग के रोकथाम के लिए डीसी ने की बैठक, दिए कई निर्देश

Samachar Post, रांची : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में रांची जिला अंतर्गत मादक पदार्थों के दुरूपयोग के रोकथाम को लेकर अहम बैठक की। बैठक में राज्य सरकार से प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार रांची जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल/कॉलेजों में मादक पदार्थों के दुरूपयोग को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया। इस बैठक में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, एसडीओ उत्कर्ष कुमार, एसडीओ बुंडू स्मृति कुमारी, सचिव डालसा कमलेश बेहरा, एडीपीओ रांची कौशल किशोर समेत अन्य सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। 
बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास मादक पदार्थों यथा तम्बाकूयुक्त गुटका इत्यादि की बिकी प्रतिष्ठानों में पुर्णत: रोक लगाने का निर्देश दिया गया। इसकी रोकथाम के लिए जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के परिधि में धारा-144 लगाने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया।
हर तीन महीने में होगी जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक
हर तीन महीने में जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक किए जाने पर चर्चा हुई। जिला स्तर पर कारखाना निरीक्षक को मादक पदार्थ के उत्पादन की रोकथाम के लिए निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। एनडीपीएच की धारा-50 के तहत जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी अंचलाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया गया। डीसी द्वारा संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि मादक द्रव्यों की जब्ती के बाद इसके रख-रखाव के लिए पर्याप्त स्थान या भवन उपलब्ध कराया जाए।

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