Samachar Post रिपोर्टर, रांची : योग शिक्षिका राफिया नाज की ओर से दर्ज मानहानि और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को रांची की अदालत में सरेंडर किया। अदालत में सरेंडर के बाद उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी गई। यह मामला अगस्त 2020 का है। आरोप है कि एक निजी न्यूज चैनल पर चर्चा के दौरान इरफान अंसारी ने राफिया नाज के पहनावे को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद राफिया नाज ने 19 अगस्त 2020 को रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था।
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एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा मामला
शिकायत में इरफान अंसारी पर मानहानि, महिला की लज्जा भंग करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे। फिलहाल मामले की सुनवाई रांची की एमपी-एमएलए अदालत में चल रही है। अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए इरफान अंसारी को समन जारी किया था। इससे पहले व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट की मांग को लेकर दाखिल उनकी याचिका भी खारिज हो चुकी थी।

10-10 हजार के दो मुचलकों पर मिली जमानत
व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज होने के बाद सोमवार को इरफान अंसारी अदालत पहुंचे और सरेंडर किया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी। मामले में आगे की सुनवाई अदालत में जारी रहेगी।

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