FRO-ACF भर्ती परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक नहीं, 24 सितंबर को अगली सुनवाई

Meenu | August 24, 2026 | 03:28 PM IST

Samachar Post रिपोर्टर, रांची : झारखंड में जेपीएससी की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) और असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) भर्ती परीक्षा को लेकर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। न्यायालय ने फिलहाल इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सरकार का परीक्षा रद्द करने का फैसला फिलहाल प्रभावी रहेगा। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में हुई। अदालत ने राज्य सरकार को मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की गई है।

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नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक बरकरार

राज्य सरकार ने हाल में जेपीएससी-जेएसएससी सुधार को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इनमें FRO और ACF भर्ती परीक्षा भी शामिल थी। इन दोनों परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने दूसरे मामलों का दिया हवाला

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि JSSC-CGL, 11वीं-13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) भर्ती को रद्द करने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। इसी आधार पर FRO और ACF की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले पर भी रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि, अदालत ने फिलहाल सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय ने पक्ष रखा।

24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

अब राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा। 24 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार के काउंटर एफिडेविट और याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर आगे सुनवाई होगी। तब तक FRO और ACF भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का सरकार का फैसला प्रभावी रहेगा।

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