Samachar Post रिपोर्टर,रांची : झारखंड में चोरी और खोए हुए मोबाइल फोन की त्वरित बरामदगी और उन्हें वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीपी झारखंड के निर्देश पर पूरे राज्य में CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के प्रभावी उपयोग को अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब हर महीने की 25 तारीख को बरामद मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए जाएंगे।
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हर महीने चलेगा मोबाइल वापसी अभियान
पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार, CEIR पोर्टल और अन्य माध्यमों से बरामद किए गए मोबाइल फोन प्रत्येक माह की 25 तारीख को विशेष अभियान चलाकर संबंधित धारकों को सौंपे जाएंगे। इसके साथ ही मोबाइल रिकवरी की प्रगति की हर महीने पुलिस मुख्यालय स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी।
अपराध नियंत्रण और जनता का भरोसा बढ़ाने पर फोकस
पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि मोबाइल फोन का खोना या चोरी होना केवल आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि चोरी किए गए मोबाइल का इस्तेमाल कई बार आपराधिक गतिविधियों में भी किया जाता है। ऐसे में CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल रिकवरी अभियान को और प्रभावी बनाकर अपराध नियंत्रण और पुलिस पर जनता का भरोसा मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में डीएसपी स्तर के अधिकारी को CEIR नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। उनकी सहायता के लिए तकनीकी और कंप्यूटर संचालन में दक्ष 2018 बैच के दरोगा को नामित किया जाएगा, ताकि मोबाइल रिकवरी की प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो सके।

दूसरे जिले या राज्य में मिलने पर भी होगी कार्रवाई
यदि ट्रेसिंग के दौरान खोया हुआ मोबाइल झारखंड के किसी दूसरे जिले में सक्रिय मिलता है, तो संबंधित जिलों के CEIR नोडल अधिकारी आपसी समन्वय से उसकी बरामदगी सुनिश्चित करेंगे। वहीं, यदि मोबाइल की लोकेशन किसी दूसरे राज्य में मिलती है, तो संबंधित जिले के एसएसपी/एसपी उस राज्य के समकक्ष पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर मोबाइल की रिकवरी के लिए कार्रवाई करेंगे।
CEIR पोर्टल का होगा व्यापक प्रचार
पुलिस मुख्यालय ने आम लोगों को CEIR पोर्टल की जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत थानों के नोटिस बोर्ड, पुलिस-पब्लिक बैठक, बाजार, बस स्टैंड, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोस्टर और बैनर लगाए जाएंगे। इसके अलावा, थानों में तैनात CCTNS ऑपरेटर को निर्देश दिया गया है कि शिकायत मिलते ही तत्काल CEIR पोर्टल पर उसकी एंट्री सुनिश्चित करें। साथ ही दूरसंचार विभाग द्वारा जारी CEIR पोर्टल के दिशा-निर्देशों और यूजर मैनुअल का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

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